बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना की संसद सदस्यता पर चर्चा होने लगी है । बता दें कि कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 74,755 वोटों से चुनाव जीती हैं। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिका कर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था। हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नेगी ने कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मेरे नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। नेगी का कहना था कि वो वन विभाग में कर्मचारी थे. चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था। रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूज भी सबमिट किया था. नेगी का कहना था कि नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे. उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया. अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया। नेगी ने दावा किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो वे चुनाव जीत सकते . उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द किया जाए ।
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EROS TIMES: नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आज दिल्ली न्याय यात्रा के आखिरी दौर में 29वें दिन आज नरेला विधानसभा और बादली विधानसभा में…